सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास केंद्रों पर मांगा राज्यवार ब्योरा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देशभर में दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास केंद्रों के नियमन, मानकों और निगरानी व्यवस्था की राज्यवार जानकारी मांगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जरूरी आंकड़े जुटाकर हलफनामा दाखिल करने को कहा। अदालत में अधिवक्ता राहुल बजाज ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के पालन में कमियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केवल 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के न्यूनतम मानक अधिसूचित किए हैं। कोर्ट ने निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था की जानकारी भी मांगी। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।