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Supreme Court: दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर 10 नवंबर को सुनवाई, NHRC ने चार राज्यों के मुख्य सचिवों को किया तलब

Fri, 04 Nov 2022 07:26 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

आवेदन में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण घटाने के तरीकों पर निर्देश देने की मांग की गई है। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली और एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। आवेदन में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण घटाने के तरीकों पर निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है। 

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वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है। मानवाधिकार आयोग ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर नाखुशी जाहिर की है। वहीं, आयोग ने इस मुद्दे पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को 10 नवंबर को तलब किया है। 

याचिका में स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी-निजी कार्यालयों में डिजिटल माध्यम से कामकाज का निर्देश देने की भी मांग की गई है। वकील ने आरोप लगाया कि प्रदूषण की समस्या हर साल पैदा होती है। दिल्ली-एनसीआर में धुंध की वजह से जीवन और स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा है।
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याचिका में कहा गया कि मामला गंभीर चिंता का है, जिसके लिए कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। याचिका में पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की मांग की गई है।

इसमें कहा गया है कि स्मॉग-टावरों की स्थापना, वृक्षारोपण अभियान, किफायती सार्वजनिक परिवहन, आदि सहित प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए प्रत्येक राज्य को एक आदेश या दिशानिर्देश जारी करें।

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