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2019 तरन तारन ब्लास्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आरोपी मलकीत सिंह का जमानत याचिका

Fri, 21 Aug 2020 12:05 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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supreme court - फोटो : पीटीआई
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सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के तरन तारन ब्लास्ट मामले में आरोपी मलकीत सिंह उर्फ शेरा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले मलकीत सिंह ने पंजाब हाई कोर्ट और मनाली में एनआईए कोर्ट में अपने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग की थी, जिसे दोनों कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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बता दें कि साल 2019 सितंबर में पंजाब के तरनतारन में बम धमाका हुआ था, जिसमें एनआईए नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इन आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल थी, इन आरोपियों का उद्देश्य पंजाब में अशांति फैलाना था।

एनआईए ने अपने आरोप पत्र में लिखा था कि यह बम धमाका चार सितंबर 2019 को हुआ था और इसमें दो लोग मारे गए थे। आरोप पत्र में कहा गया है कि मारे गए दोनों व्यक्ति हरप्रीत सिंह और विक्रम सिंह भी मामले के आरोपी हैं। तरनतारन जिले के थाना सदर बाजार में इस बाबत पहले रिपोर्ट दर्ज की गई थी लेकिन बाद में एनआईए ने इस बाबत अपना मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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