सुप्रीम कोर्ट ने एआईडीएमके के दो विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के बाद तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने दोनों विधायकों को दल बदल रोधी कानून के तहत नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने एआईडीएमके विधायक वीटी कलाईसेल्वन और ई रथिनासबपथी की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर कार्यवाही पर रोक लगा दी।
इससे पहले, विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल ने 30 अप्रैल को वृद्धाचलम से विधायक कलाईसेल्वन और अरंगथांगी से विधायक रथिनासबपथी को नोटिस जारी कर एएमएमके नेता टीटीवी दिनाकरण का कथित तौर पर साथ देने के मामले में जवाब तलब किया था। दोनों विधायकों ने नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
फॉक्सवैगन पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी फॉक्सवैगन के खिलाफ एनजीटी के 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। कंपनी पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का आरोप है। जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिलहाल कंपनी के खिलाफ किसी तरह के जुर्माने पर रोक लगा दी है। एनजीटी ने इस साल 7 मार्च को सात फॉक्सवैगन पर 500 करोड़ दो महीने के भीतर चुकाने का आदेश दिया था।