सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान थाने को आग के हवाले करने के आरोप में गिरफ्तार 21 पीएफआई कार्यकर्ताओं को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरोपी पीएफआई कार्यकर्ताओं ने थाने को जलाने के अलावा पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया था। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार की इस याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए आरोपियों को नोटिस जारी किया है।