मुंबई के हाजी अली दरगाह पर महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी हटाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है। यह रोक 17 अक्टूबर तक रहेगी। मालूम हो कि दरगाह पर महिलाओं के प्रवेश पर तो रोक लगा दी थी लेकिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का समय देते हुए आदेश के प्रभावी बनाने पर रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ऐसा पक्ष लेगी जो प्रगतिशील होगा। मालूम हो कि हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने ही हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
शुक्रवार को ट्रस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मणयम के आग्रह पर सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। पीठ ने कहा कि तब तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक जारी रहेगी। वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मणयम ने पीठ को भरोसा दिलाया कि इस बारे में प्रगतिशील तरीकेसे विचार किया जाएगा।