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दिल्ली हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Tue, 09 Feb 2021 12:04 PM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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शशि थरूर (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
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गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत अन्य वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 
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बता दें कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा और एक प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ पांच राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी।  






ये मामले गुड़गांव, बेंगलुरु और नोएडा में दर्ज किए गए थे। इससे पहले, इसी तरह के चार मामले मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी दर्ज किए गए थे। इनमें से अधिकतर के खिलाफ राजद्रोह, धमकी, सार्वजनिक शांति को भंग करने के लिए उकसाने, आपराधिक षडयंत्र, धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं।
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वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील चिरंजीव कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने 26 जनवरी को दिल्ली में प्रदर्शनकारी नवरीत सिंह की मौत को लेकर फेक न्यूज फैलाई।
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