सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की मुठभेड़ की जांच कर रहे तीन सदस्यीय आयोग के दो सदस्यों को बदलने के लिए निर्देश वाली याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने पूर्व डीजीपी पर मीडिया की खबरों पर गौर करते हुए कहा कि विकास दुबे मुठभेड़ मामले में जांच गलत नहीं होगी क्योंकि जांच समिति में शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। दरअसल, याचिकाकर्ता ने मामले में पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त महानिदेशक, केएल गुप्ता और सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल को बदलने की मांग की थी।