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निवेशकों को बिल्डरों से फ्लैट या पैसा दिलाकर रहेंगे: सुप्रीम कोर्ट 

Tue, 03 Oct 2017 09:23 PM IST
एजेंसी/ नई दिल्ली 
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बिल्डरों को पूरा पैसा चुकाने के बावजूद फ्लैट का कब्जा पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर निवेशकों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह ऐसे निवेशकों को फ्लैट का कब्जा या धन वापस दिलाकर रहेगी। 
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोएडा में जेपी विश टाउन प्रोजेक्ट के 40 फ्लैट खरीदारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। 

इन खरीदारों ने दिवालिया संहिता, 2016 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसे मामलों में और मुकदमे दायर होने देना नहीं चाहती है। पीठ ने कहा कि हम फ्लैट खरीदारों की मदद करना चाहते हैं, न कि और मुकदमे। पीठ में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। 
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि खरीदारों को हर हाल में फ्लैट मिल जाएं।’ पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील राशिद सईद से कहा कि वह जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कानून से संबंधित मामले में पहले ही एमिकस क्यूरी के तौर पर वकील शेखर नेफाडे की नियुक्ति कर चुकी है। 

लिहाजा सईद दिवालिया मामले की प्रक्रिया में एक पक्षकार के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ को बताया कि इन खरीदारों ने 2013 में फ्लैट बुक कराए थे और उन्हें पिछले साल ही कब्जा मिलने वाला था। लेकिन मोटी रकम चुकाने के बावजूद उन्हें अब तक फ्लैटों का कब्जा नहीं मिल पाया है। 
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