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सुप्रीम कोर्ट: विभिन्न हाई कोर्ट के सात सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों को वरिष्ठ वकील  का दर्जा 

Sat, 11 Dec 2021 10:20 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

श के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व में शीर्ष अदालत की पूर्ण पीठ की बैठक में आठ दिसंबर को यह फैसला लिया गया।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाई कोर्ट के सात सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों और 18 वकीलों को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया है। देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व में शीर्ष अदालत की पूर्ण पीठ की बैठक में आठ दिसंबर को यह फैसला लिया गया। 'वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए समिति' के सचिव ने इस सिलसिले में सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, बार काउंसिल आफ इंडिया के सचिव और सभी राज्य बार काउंसिल के सचिवों को पत्र लिखा है।

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पत्र के अनुसार, वरिष्ठ वकील का दर्जा देने का यह फैसला अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 (2), सुप्रीम कोर्ट नियमावली, 2013 और वरिष्ठ वकील का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है। एएनआई के अनुसार, हाई कोर्ट के जिन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया गया है, उनमें जेएन भट्ट (गुजरात/पटना), सुरेंद्र कुमार (इलाहाबाद), एसके गांगेले (मध्य प्रदेश), विनोद प्रसाद (इलाहाबाद/ उड़ीसा), एल नरसिम्हा रेड्डी (आंध्र प्रदेश/पटना), एआइएस चीमा (बांबे) और नौशाद अली (आंध्र प्रदेश) शामिल हैं। 

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