शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता शाह आलम की उस अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आलम की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वक्फ ट्रिब्यूनल के संविधान और कामकाज के बारे में स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने राज्य में केवल एक वक्फ ट्रिब्यूनल के काम करने पर चिंता जताई है। पीठ ने राज्य से कहा कि यदि आपने इस मसले पर कोई कदम नहीं उठाया है तो जल्द कदम उठाइए, अन्यथा लोगों को दिक्कत होगी। वे सीधे हाईकोर्ट जाएंगे और समस्या खड़ी होगी।
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शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता शाह आलम की उस अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आलम की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। आलम ने हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना को खारिज करने का अनुरोध किया था, जिसमें पूरे राज्य में केवल दो स्थानों लखनऊ और रामपुर में वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया था। यूपी सरकार के वकील से वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा तो उन्होंने सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांग लिया।