सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को अयोग्य ठहराये जाने के मामले में भारतीय चुनाव आयोग और गोवा विधानसभा के स्पीकर से जवाब मांगा है। राणे को अयोग्य ठहराये जाने के मामले में कांग्रेस ने याचिका दायर की थी।
इस मामले में चीफ जस्टिस
दीपक मिश्रा की पीठ ने 6 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा है कि राणे उनके टिकट पर विधायक चुने गये थे और पिछले साल मनोहर परिकर सरकार द्वारा बहुमत साबित करने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
याचिका में यह भी कहा गया है कि स्पीकर ने गलत तरीके से राणे का इस्तीफा स्वीकार किया। आपको बता दें कि राणे परिकर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं।