सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) से तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट प्लांट मामले में फैसला करने को कहा है। तमिलनाडु सरकार ने प्लांट की योग्यता और रखरखाव पर सवाल उठाते हुए इसे बंद कर दिया था। इसके बाद वेदांता ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जस्टिस आरएफ नरीमन और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि इस मामले को एनजीटी को ही देखना चाहिए। चूंकि हमारे आदेश का जिक्र एनजीटी के 20 अगस्त के आदेश में नहीं किया गया है। ऐसे में हमें ट्रिब्यूनल को याद दिलाना होगा कि तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद उसे ही योग्यता और रखरखाव मामले में फैसला करना होगा।
एनजीटी ने इस मामले में पर्यावरण संबंधी मंजूरी और अन्य मुद्दों पर तीन सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वेदांता की ओर से वरिष्ठ वकील सीए सुंदरम ने कहा कि अगर दोनों मुद्दों पर एनजीटी फैसला करती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।