दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
वहीं, दूसरी तरफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की अदालत में आईएनएक्स मामले में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया है। इस मामले पर सुनवाई 21 अक्तूबर को होगी। सीबीआई की चार्जशीट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और पीटर मुखर्जी समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
गुरुवार को अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 24 अक्टूबर तक चिदंबरम से पूछताछ करने की अनुमति दे दी थी और आईएनएक्स भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की ओर से दायर मामले में इसी तारीख तक चिदंबरम की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी।