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हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस

Fri, 28 Feb 2020 12:59 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, नई दिल्ली
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हार्दिक पटेल (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पाटीदार आंदोलन के प्रमुख हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर छह मार्च तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने गुजरात में 2015 में हुए पाटीदार आंदोलन के दौरान हिंसा के मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को छह मार्च तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी।

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पटेल ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने इस याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा कि मामला 2015 में दर्ज किया गया था और इस मामले में जांच अब भी जारी है। आप एक मामले को पांच साल तक लटका कर नहीं रख सकते।


पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर एक रैली की थी। पुलिस ने दावा किया कि इस आयोजन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं दी गई थी और इस मामले में लोगों के गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

 

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