सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अरुण जेटली के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि वकील मनोहर लाल शर्मा ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया था, जिसमें उन्होंने जेटली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और आरोप लगाया था कि वह कुछ कंपनियों को ऋण छोड़ने के लिए आरबीआई के पूंजीगत रिजर्व को 'लूट' लेना चाहते हैं।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस. के. कौल की पीठ ने कहा, 'हमें इस पीआईएल पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती।'
पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया कि मनोहर लाल शर्मा को तब तक अन्य कोई पीआईएल दाखिल करने की इजाजत नहीं दी जाए, जब तक वह 50 हजार रुपये जमा नहीं कर देते।