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नीलगायों की हत्या पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Mon, 20 Jun 2016 04:47 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
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नीलगाय - फोटो : Getty
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बिहार में नीलगायों की हत्या के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए फरमान पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। बिहार के मोकामा में करीब 250 नीलगायों की हत्या के बाद एक जनहित याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बिहार में नीलगायों के अलावा हिमाचल प्रदेश में बंदरों को मारने के आदेश पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, पीठ ने छुट्टियों के बाद पशु अधिकार कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई करने करने के अपनी सहमति जताई। कोर्ट याचिकाकर्ता को दो हफ्तों के भीतर केंद्र सरकार पर एक प्रस्तुतिकरण तैयार करने को कहा।

गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर उन जानवरों की हत्या करने का आदेश दिया था जिनसे इंसानों और फसलों को नुकसान हो रहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकीन ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि सरकार ने बिना किसी सर्वेक्षण के ही जानवरों को मारने के आदेश दे दिए गए थे।
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Published By: Amit Tiwari
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