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Supreme Court: नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त ‘मॉप अप राउंड’ वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा-अनंत काल तक नहीं चल सकती प्रवेश प्रक्रिया  

Fri, 10 Jun 2022 02:13 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली के नर्सिंग संस्थानों में करीब 110 सीटें खाली होने का हवाला देते हुए याचिका दायर की गई थी। याचिकाओं में आरोप लगाया कि दो सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के लिए समय सूची 31 मार्च से बढ़ाकर 15 मई तक कर दी गयी।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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नर्सिंग पाठ्यक्रमों को लेकर दो याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अकादमिक वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त ‘मॉप अप राउंड’ कराने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, दाखिला प्रक्रिया अनंत काल तक नहीं चल सकती। इससे तय समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। 

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दरअसल, दिल्ली के नर्सिंग संस्थानों में करीब 110 सीटें खाली होने का हवाला देते हुए याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि दाखिले की प्रक्रिया अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 को खत्म होनी थी। याचिकाओं में आरोप लगाया कि दो सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के लिए समय सूची 31 मार्च से बढ़ाकर 15 मई तक कर दी गयी। ऐसे में सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग को भी ऐसी राहत दी जा सकती है।

 

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और एंजेला बीजू की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा, प्रवेश की समय सारिणी में विस्तार या बदलाव शिक्षा को ही प्रभावित कर सकता है। इन परिस्थितियों में हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश या पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं देखते।

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