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सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का किया निपटारा

Tue, 19 Feb 2019 11:13 AM IST
अजय सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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नागेश्वर राव - फोटो : Social Media
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उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का मंगलवार को निपटारा किया। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा एवं न्यायमूर्ति विनीत सरन की एक पीठ ने कहा कि एक पूर्णकालिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के बाद अब किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

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न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘कॉमन कॉज’ की एक याचिका पर यह फैसला सुनाया जिसने राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी थी।
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1983 बैच के आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला ने चार फरवरी को निदेशक के तौर पर सीबीआई का प्रभार संभाला था।
 

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