सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर हम संविधान के किस प्रावधान के तहत हाईकोर्ट को समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट को उसकी जमानत याचिका का निपटारा करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी।
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जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने बबलू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी से रिट याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर हम संविधान के किस प्रावधान के तहत हाईकोर्ट को समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दे सकते हैं। पीठ ने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं किया। न्यायालय का रुख देखते हुए तुलसी ने याचिका वापस ले ली।