सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें तमाम कॉलेज और विस्वविद्यालयों को आगामी सेमेस्टर के लिए फीस में छूट देने का निर्देश देने की गुहार की लगाई गई थी।
याचिका में कहा गया था कि कोरोना वायरस के कारण सभी के आर्थिक हालात खराब हैं, ऐसे में सेमेस्टर फीस को माफ किया जाए।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर फीस नहीं मिलेगी तो फिर कॉलेज अपने स्टाफ को वेतन भत्ता कहां से देंगे। कॉलेज कैसे चलेगा। यह कहते हुए पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।