सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड की एक महिला सिविल जज की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने नौकरी से बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। नाबालिग नौकरानी का कथित तौर पर उत्पीड़न करने के आरोप में महिला जज को बर्खास्त कर दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिला जज को याचिका वापस लेने और हाईकोर्ट जाने की इजाजत दे दी है। याचिका में महिला जज ने उत्तराखंड सरकार और हाईकोर्ट को नौकरी बहाल करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी।