सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से शीर्ष उपभोक्ता पैनल के लिए जल्द एक सदस्य नियुक्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट को बताया गया था कि इस आशय का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के पास था। यह निर्देश राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक सदस्य की याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जो 30 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।
याचिका में सदस्य ने कहा, मेरा कार्यकाल तब तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि मेरी जगह किसी और की नियुक्ति न कर दी जाए। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा, हमें उम्मीद है कि आयोग में नियुक्तियां जल्द ही कर दी जाएंगी।
अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि चयन समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।