महाराष्ट्र में डांस बार पुन: शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने नया कानून तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डांस बार में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए विधेयक को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विधान परिषद की भी हरी झंडी मिल गई है। मंगलवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। यहां पास होने के बाद डांस बार में अश्लीलता पर रोक संबंधी यह नया कानून लागू किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार पर पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन नए विधेयक में कई प्रावधानों के जरिये अश्लीलता पर रोक लगाने का पूरा प्रबंध किया है। सोमवार को राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने विधान परिषद में डांस बार में अश्लीलता पर रोक संबंधी नया विधेयक पेश किया और बिना चर्चा के ही एकमत से इसे मंजूरी मिल गई।
हालांकि अब तक माना जा रहा था कि डांस बार शुरू होने के बाद मुंबई की रातें गुलजार होंगी, लेकिन नए कानून में शाम 6 बजे से रात 11.30 बजे तक ही डांस बार खुला रखने की अनुमति दी गई है। नए विधेयक में प्रस्तावित नियम के तहत ग्राहक बार बालाओं पर पैसे नहीं उड़ा सकेंगे, जो ग्राहक पैसे उड़ाना चाहेंगे उन्हें उतनी ही रकम की रसीद कटवानी होगी।