राजनीति नहीं जनहित देखें सरकारें, लोगों को बैठकों से मतलब नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को राजनीति से पहले जनहित पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने घग्गर नदी में उफान के कारण 25 गांवों में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए पंजाब और हरियाणा की सरकारों को ठोस कदम उठाने का निर्देश देते हुए यह बात कही।
शीर्ष कोर्ट ने कहा, हमारे पिछले आदेश के बाद केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे ने मामले में सिफारिशें की थीं। पर इन राज्यों ने घग्गर कमेटी की दो बैठकों के अलावा उन पर और कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने दोनों सरकारों के वकीलों से कहा, आम लोगों को बैठकों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें सिर्फ समाधान से मतलब है। अपनी सरकार को बताएं कि यह राजनीति नहीं है। जनहित सर्वोपरि है। आप यह नहीं कह सकते कि आप सिफारिशों या हमारे आदेशों का पालन नहीं करेंगे।
स्थिति रिपोर्ट : बैठकों के अलावा नहीं हुआ कुछ काम
शीर्ष कोर्ट ने इस वर्ष अगस्त में घग्गर की बाढ़ के कारण लोगों को हो रही परेशानी के बारे में पंजाब और हरियाणा सरकारों को सीडब्ल्यूपीआरएस की सिफारिशों पर अमल करने का निर्देश दिया था। मंगलवार को दोनों राज्य सरकारों की ओर से दाखिल स्थिति रिपोर्ट देखने पर कोर्ट ने पाया कि मामले में बैठकों के अलावा खास कुछ नहीं हुआ है।
नीट-पीजी 2022 : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या मेधावियों को आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा, तीन दिन में केंद्र को जवाब दाखिल करने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से पूछा कि क्या नीट-पीजी 2022 में मेधावियों को भी आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने सामान्य श्रेणी के अंक हासिल करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अखिल भारतीय कोटे की सीटों में आरक्षित श्रेणी के माने जाने वाले आरोपों की याचिका पर केंद्र से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से तीन दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि भाटी ने कहा, काउंसलिंग प्रक्रिया में रोस्टर के आधार पर आरक्षण नीति का पालन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, एआईक्यू में एनईईटी-पीजी सीटों के लिए चल रही काउंसलिंग में मेरिट से ऊपर अंक लाकर सामान्य श्रेणी की सीट सुरक्षित करने में सफल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणी में सीट के लिए उम्मीदवार के रूप में माना जाता है।
भूषण ने एक ओबीसी उम्मीदवार का उदाहरण भी दिया, जिसने सामान्य श्रेणी में 73 स्थान हासिल किया लेकिन उसे आरक्षित श्रेणी में रखा गया। इस कारण आरक्षित वर्ग के दूसरे उम्मीदवार की संभावना प्रभावित हुई। पीठ ने इस दलील को रिकॉर्ड पर लिया। भाटी ने कहा, एआईक्यू के लिए नीट-पीजी काउंसलिंग की सीटों का आवंटन प्रवेश विवरणिका के पैरा 3.1 और 3.2 के अनुसार किया जा रहा है। हालांकि पीठ ने कहा, इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से एक हलफनामा जरूरी होगा।