अक्षय ऊर्जा परियोजना का विरोध करने वाले एक एनजीओ को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के जयकवाड़ी बांध में अक्षय ऊर्जा परियोजना का विरोध करने वाले एक एनजीओ को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर हर परियोजना का विरोध किया जाएगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। जयकवाड़ी बांध को पक्षी अभयारण्य और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह शामिल थे, ने एनजीओ "कहार समाज पंच समिति" की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "आपको किसने नियुक्त किया और किसने आपको फंड दिया? पर्यावरण संरक्षण में आपका क्या अनुभव है? इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजीओ की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 9 सितंबर 2024 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पैनल ने मामले की सही तरीके से समीक्षा की थी।