ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपों में किया था बरी
तरुण तेजपाल ने अपनी अपील में यौन उत्पीड़न के मामले में अपनी दोष मुक्ति के खिलाफ गोवा सरकार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर इन कैमरा सुनवाई करने की मांग की है। 21 मई 2021 को गोवा में एक ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल को उनके खिलाफ सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इनमें एक महिला सहकर्मी से यौन उत्पीड़न का आरोप भी शामिल था।
दोष मुक्ति के खिलाफ गोवा पुलिस की ओर से याचिका दाखिल की थी। तेजपाल ने इस याचिका पर इन कैमरा सुनवाई की मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। तरुण तेजपाल पर सात नवंबर 2013 को गोवा में एक होटल की लिफ्ट में और आठ नवंबर 2013 को एक तत्कालीन सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था।