सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उस अवमानना याचिका पर सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया है कि प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) में योग्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए उचित नियम तैयार करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश का पालन नहीं किया गया।
जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एसआर भट्ट की पीठ ने 22 सितंबर 2017 के निर्देशों का जानबूझकर अनुपालन नहीं करने संबंधी याचिका पर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया। पीठ ने वकील अमिताभ श्रीवास्तव द्वारा दायर अवमानना याचिका पर यह आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। 2017 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में अयोग्य सदस्यों की नियुक्ति पर दुख और नाराजगी जताई थी। साथ ही उसने राज्यों को एसपीसीबी की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए छह महीने के अंदर उचित गाइडलाइन या भर्ती नियम बनाने का निर्देश दिया था।