सूचना के अधिकार केतहत जजों की नियुक्ति सहित अन्य न्यायिक जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं, अब संविधान पीठ इस पर निर्णय लेगी। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को इस मसले को संविधान पीठ केपास भेज दिया है। संविधान पीठ इस पर परीक्षण करेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट सूचना केअधिकार के दायरे में आता है या नहीं?
न्यायमूर्ति रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजते हुए कहा कि इस मसले में महत्वपूर्ण कानूनी सवाल जुड़ा है, जिस पर परीक्षण करने की दरकार है।
याचिकाकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह पूरा मसला दिल्ली हाईकोर्ट और केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश से जुड़ा है जिनमें सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई के दायरे में होने की बात कही गई थी। इन आदेशों में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई केतहत जजों की नियुक्ति सहित अन्य न्यायिक जानकारियां उपलब्ध करानी चाहिए।