सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में आदिल शाही वंश के सेनापति अफजल खान के मकबरे के आसपास स्थित ढांचों को गिराने की मौजूदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई रोक दी है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि जब तोड़फोड़ हो चुकी है और सरकार भी कह रही है कि इससे अफजल खान के मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अब शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर बंबई उच्च न्यायालय के दो आदेशों के खिलाफ दाखिल याचिका पर ही सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि अफजल खान का मकबरा वन भूमि पर है या नहीं, इसके निर्धारण के मांग वाली याचिका 2017 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जिसपे अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को जिला कलेक्टर और महाराष्ट्र में सतारा के उप वन संरक्षक से साइट पर सरकारी भूमि पर कथित अनधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए चलाए गए विध्वंस अभियान पर रिपोर्ट मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के कुछ जिलों में बार संघों के सदस्यों के आंदोलन पर नाराजगी जताई है। साथ ही जस्टिस एस के कौल और ए एस ओका की पीठ ने यह भी कहा कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस निलंबित करने सहित उचित कार्रवाई करने की अपेक्षा करते हैं। नाराजगी जताते हुए पीठ ने कहा कि 'विरोध का मुख्य मुद्दा क्या है? हर जिला उच्च न्यायालय की बेंच चाहता है? आपके पास अपने दरवाजे पर जिला न्यायपालिका हो सकती है, आपके दरवाजे पर उच्च न्यायालय नहीं हो सकता है। पीठ ने साफ किया कि यह नहीं किया जा सकता। ओडिशा इतना बड़ा राज्य नहीं है।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ओड़िशा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि कई जिलों में बार संघों के सदस्यों द्वारा काम पर न जाने से राज्य की अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य गंभीर रूप से बाधित हुआ है।
ईवीएम की खराबी से संबंधित नियम 49MA के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ईवीएम के बारे में झूठी जानकारी देने वाले व्यक्ति को इसके परिणाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया ठप हो जाती है। साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता से इस नियम को लेकर एक लिखित नोट भी दायर करने को कहा है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह लिखित नोट में बताए कि इस प्रावधान में क्या समस्या है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ईवीएम की खराबी से संबंधित चुनाव नियम के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसे याचिकाकर्ता ने असंवैधानिक बताया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि 'हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, हमें नियम 49MA के लिए आपके अनुरोध पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला हैं।' आपके अनुसार प्रावधान में क्या गलत है? अपने लिखित नोट में इसके बारे में बताएं। इसके साथ ही अदालत मामले को छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।'
जैकलीन फर्नांडिस के साथ सुकेश चंद्रशेखर
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सुकेश चंद्रशेखर की मंडोली जेल से तबादले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता फिर से जेल से शिफ्ट करने की अपील कर रहा है और जेल में अपनी जान को खतरा होने की शिकायत कर रहा है। इस पर अदालत ने अधिकारियों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 'एक काउंटर दर्ज करें। वह फिर से शिकायत कर रहे हैं। एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लें और हमें सूचित करें। आप उनकी शिकायत को इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है।' गौरतलब है कि न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉलोस की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था।
चंद्रशेखर और उनकी पत्नी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और कई लोगों को ठगने के आरोप में जेल में बंद हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 23 अगस्त को शीर्ष अदालत के आदेश के बाद तिहाड़ जेल से मंडोली जेल स्थानांतरित किए जाने के बाद चंद्रशेखर पर हमला किया गया था। चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि वह चाहते हैं कि उन्हें ऐसी जेल में स्थानांतरित किया जाए जहां उन्हें परेशान न किया जाए।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की सहायता मांगी। सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई इस याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग सहित कथित वैधानिक पैनल अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में काम नहीं कर रहे हैं। ये याचिका पुणे स्थित वकील असीम सुहास सरोदे ने दायर की है।
इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे याचिका की समीक्षा करके वहां की वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं। इसके लिए उन्होंने दो सप्ताह का समय मांगा है। दो सप्ताह बाद इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी।
देश भर के सरकारी स्कूलों में छठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की गई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों सरकारों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। गौरतलब है कि ये याटचिका सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका ने दाखिल की है। वहीं इस पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई की।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से आग्रह करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों की साफ-सफाई का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने अपनी याचिका में सैनेटरी पैड के साथ ही सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की भी मांग की है।
कोर्ट टाउन प्लानर या इंजीनियर नहीं, जो सरकार को दे निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट कोई टाउन प्लानर या इंजीनियर नहीं बन सकता जो सरकार को निर्देश दे कि छह महीने में अमरावती राज्य की राजधानी बन जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही किसानों, किसान संघों और केंद्र से आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका पर जवाब तलब किया, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।
इसरो जासूसी मामला : आरोपियों की जमानत पर नए सिरे से हो सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को 1994 में इसरो जासूसी मामले में नंबी नारायण को फंसाने के मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। पीठ ने मामले के आरोपी गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार, केरल के दो पूर्व पुलिस अधिकारियों एस विजयन और थम्पी एस दुर्गा दत्त और एक सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारी पीएस जयप्रकाश को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई कर रहा था।