फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अर्नब गोस्वामी मामला: एफआईआर खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Mon, 11 May 2020 01:31 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
supreme court - फोटो : ANI
विज्ञापन

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ दो मई को दर्ज हुई नई एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी। यह एफआईआर 14-15 अप्रैल को दिखाए गए एक शो टेलिकास्ट के संबंध में दर्ज की गई है।

विज्ञापन


गोस्वामी की तरफ से अदालत में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे उपस्थित हुए। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को प्रदान की गई सुरक्षा की अवधि 24 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। मामले पर अदालत ने अपने आदेश को सुरक्षत रख लिया है।
 
इससे पहले 24 अप्रैल को सृहुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता पत्रकार अरनब गोस्वामी को तीन सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करने का आदेश दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें