सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव को रद्द कर बैलेट पेपर से फिर कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता एमएल शर्मा से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं?
क्या आप चाहते हैं कि हम पूरा चुनाव रद्द कर दें। यह कैसी याचिका है। यह कहते हुए पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में लोकसभा चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए थे।
याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनाव आयोग पूरे चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा चुनाव को रद्द किया जाए और बैलेट पेपर के जरिए फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए।