सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को प्रेस कांफ्रेंस करने वाले सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम जजों को हटाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इस याचिका में गुहार लगाई गई है कि अदालत सरकार को यह निर्देश देने कि वह राष्ट्रपति को इन जजों को हटाने संबंधी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता अशोक पांडे ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
पीठ ने कहा, हम इसे बाद में देखेंगे, अभी नहीं। बता दें कि जस्टिस जे चेलामेश्वर के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस राजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कई समस्याएं उठाई थीं।