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पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

Sat, 09 Feb 2019 02:33 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Sanjiv bhatt
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बर्खास्त आईपीएस अफसर संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में भट्ट ने अपने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की थी। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने पूर्व आईपीएस अधिकारी से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। 

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पिछले साल 4 अक्तूबर को शीर्ष अदालत ने भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने 22 साल पुराने के एक मामले में अपने पति के खिलाफ पुलिस जांच और अपने पति की न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी। 

गौरतलब है कि बिना सूचना दिए ड्यूटी से नदारद रहने और सरकारी वाहनों के दुरुपयोग के मामले में भट्ट को 2011 में निलंबित कर दिया था। करीब चार बाद अगस्त, 2015 में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। 

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