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Firecrackers: 'सिर्फ दिल्ली में बैन क्यों? देशभर में लागू हो नियम', पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट

Fri, 12 Sep 2025 03:34 PM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर केवल दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सवाल उठाए है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि अगर एनसीआर के लोगों को साफ हवा का अधिकार है, तो बाकी शहरों के लोगों को क्यों नहीं?  उन्होंने साफ कहा कि पटाखों को लेकर कोई भी नीति पूरे देश के लिए एक जैसी होनी चाहिए। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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दिवाली से पहले एक बार फिर पटखों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटाखों पर सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंध लगाए जाने पर सवाल उठाया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पटाखों पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाए जाने की बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर एनसीआर के लोगों को साफ हवा का अधिकार है, तो बाकी शहरों के लोगों को क्यों नहीं? उन्होंने साफ कहा कि पटाखों को लेकर कोई भी नीति पूरे देश के लिए एक जैसी होनी चाहिए।

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सीजेआई ने आगे कहा कि हम सिर्फ दिल्ली के लिए नियम नहीं बना सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली के लोग विशेष हैं। सीजेआई गवई ने आगे कहा कि मैं पिछले साल अमृतसर में था, वहां की हवा दिल्ली से भी ज्यादा खराब थी। अगर पटाखों पर बैन लगाना है, तो पूरे देश में लगे। 

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गुणवत्ता आयोग को भेजा नोटिस

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्च की टिप्पणी का वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने समर्थन करते हुए कहा कि अमीर लोग तो खुद का ख्याल रखते हैं, प्रदूषण बढ़ता है तो दिल्ली छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद कोर्ट ने देशभर में पटाखों पर बैन लगाने की मांग वाली एक याचिका पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को नोटिस भेजा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी दिवाली से पहले आई है, जब हर साल उत्तर भारत में हवा की हालत बहुत खराब हो जाती है। इसकी वजह आमतौर पर पटाखे और खेतों में पराली जलाना होता है।

पिछले कुछ वर्षों में पटाखों को लेकर सख्त नियम
गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली और एनसीआर में दिवाली से पहले पटाखों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं। जैसे पूरे साल का प्रतिबंध, कुछ जगहों पर कुछ घंटों के लिए छूट और बिक्री-भंडारण पर सख्त नियम। इससे पहले 19 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार ने सालभर के लिए पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया।

इसके बाद 17 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एनसीआर इलाकों में भी बैन बढ़ा दिया। फिर 3 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने कहा कि यह बैन पूरे साल रहेगा, ग्रीन पटाखों को भी छूट नहीं मिलेगी अंत में मई 2025 कोर्ट ने आदेश के पालन की सख्त हिदायत दी और कहा कि अगर पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी।

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