सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए कोई कानून क्यों नहीं है। चुनाव आयोग ने नियुक्तियों को लेकर एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि संसद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून का निर्माण करेगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संसद को ऐसा करने के लिए आदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसके लिए संसद में कानून नहीं लाती है तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर गाइडलाइन जारी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पूछा गया था कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर कोई कानून क्यों नहीं है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट से कहा कि अबतक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है।