गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को रेग्युलेट करने व सरकारी फंड का दुरूपयोग करने वाले एनजीओ पर लगाम लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि या तो वह कानून लाए या अपने नए दिशानिर्देश को लागू करें।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि हमने इस मसले को लेकर पहले कई निर्देश जारी किए हैं और अब आपको सही निर्णय लेना है। पीठ ने इस मसले को गंभीर बताया है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि वह इस संबंध में निर्देश लेकर आएंगे कि क्या सरकार कानून लाने को इच्छुक है या नहीं, क्योंकि इसका निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है। एएसजी ने पीठ से सरकार का रुख बताने के लिए चार हफ्ते का वक्त मांगा।