फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट: अदालत से पहले मीडिया तक पहुंच रहे हलफनामे, चीफ जस्टिस रमना ने जताई नाराजगी  

Mon, 11 Apr 2022 04:56 PM IST
Amit Mandal राजीव सिन्हा, नई दिल्ली

सार

एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि उनके पीआरओ सुबह मीडिया में छपी हलफनामों से संबंधित रिपोर्ट दिखाते हैं, जबकि तब तक हलफनामा न्यायालय में दायर नहीं होता।
विज्ञापन
CJI NV Ramana - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जजों तक हलफनामा पहुंचने से पहले मीडिया में पहुंचने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि न्यायालय में हलफनामा दायर से पहले जज हलफनामे को मीडिया में पढ़ते हैं। सीजेआई ने सोमवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हलफनामा मीडिया को प्रसारित करने से पहले अदालत में दायर किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके पीआरओ सुबह मीडिया में छपी हलफनामों से संबंधित रिपोर्ट दिखाते हैं, जबकि तब तक हलफनामा न्यायालय में दायर नहीं होता।

विज्ञापन


सीजेआई ने एएसजी नटराज से कहा, कृपया हलफनामा सर्कुलेट करें। हम केवल मीडिया में हलफनामे पढ़ते हैं। इसके बाद नटराज ने पीठ को भरोसा दिलाया कि अब ऐसा संघ (केंद्र सरकार) की ओर से नहीं होगा। सीजेआई ने यह बात अपनी अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के लौह अयस्क निर्यात से संबंधित आवेदनों पर विचार के दौरान कही। पीठ ने इस्पात मंत्रालय से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या घरेलू बाजार में पर्याप्त लौह अयस्क उपलब्ध है और क्या खनन सामग्री के निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए?

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें