आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार (बीच में)
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 29 नवंबर तक के लिए सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है जिसमें कोलकाता के पूर्व पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करने की मांग की गई है। उनपर करोड़ों रुपये के सारदा चिट फंड घोटाले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के नेतृत्व वाली पीठ ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से अदालत में पेश हुए थे।