सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को थोड़ी राहत दी है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि तब तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले शनिवार (31 मार्च) को
आईएनएक्स मीडिया समूह से घूस लेने के आरोपी पीटर मुखर्जी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 13 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। यह मामला मीडिया समूह में विदेशी निवेश की अनुमति दिलाने के लिये घूस मांगने व लेने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पीटर की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी भी आरोपी हैं।
बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने कार्ति का आमना-सामना पीटर और इंद्राणी से करवा चुकी है। इस दौरान कार्ति से भी पूछताछ की गई थी। घंटों चली मुलाकात के बाद कार्ति चिदंबरम ने कहा था कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ चल रही कार्रवाई पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। बता दें कि जब कार्ति को सीबीआई मुंबई लेकर पहुंची तो वह चुपचाप बायाकुला जेल चले गए, लेकिन जब वह बाहर आए तो बहुत खुश नजर आए थे।
यह है मामलाः
कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि 2007 में उनके पिता पी चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को करीब 305 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी एफआईपीबी से मंजूरी लेने में गड़बड़ी की गई थी।