ताज ट्रेपेजियम जोन(टीटीजेड) में ओवरहेड रेल पुल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और सड़क निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने करीब साढ़े पांच सौ पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान कर दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा के पास मसानी चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-दो पर सड़क को चौड़ा करने के लिए 30 पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई थी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से रेल ओवर ब्रिज के लिए 46 पेड़ों को काटने की गुहार की गई थी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए 470 पेड़ों को काटने की इजाजत मांगी गई थी।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को इन सभी याचिकाओं को मंजूरी दे दी। मालूम हो कि टीटीजेड में पेड़ों को काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति लेनी होती है।