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साइबर कानून को मजबूत करना राज्यों की जिम्मेदारी: चीफ जस्टिस

Thu, 16 Nov 2017 01:24 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
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कोर्ट (सांकेतिक चित्र)
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देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने बुधवार को कहा कि साइबरस्पेस से ऊभरती कानूनी, नीतिगत और विनियामक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने साइबर कानूनों को मजबूत करने की जिम्मेदारी राज्यों की है।
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न्यायाधीश मिश्रा ने बुधवार को साइबर कानून, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समिति के गठन पर विचार करते समय, संवैधानिक संप्रभुता की भारतीय अवधारणा को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। 

पढ़ें- प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं, तय करेगी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ

उन्होंने कहा कि साइबर दुनिया लगातार बदल रही है और इसलिए साइबर कानून और साइबर अपराध को सख्त करना अनिवार्य है और साइबर नियमों को तय किया जाने उसके हितधारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
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