महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को मुंबई की सहकारी हाउसिंग सोसायटी के 99 साल के पट्टा (लीज) समझौतों के पंजीकरण पर लगने वाली स्टांप शुल्क में बड़ी कटौती का एलान किया। उन्होंने विधानसभा में बताया कि अब रिहायशी संपत्तियों पर अधिकतम 0.5 फीसदी और व्यावसायिक संपत्तियों पर 1.5 फीसदी स्टांप शुल्क लगेगा।
विधानसभा में क्या कहा गया?
राजस्व मंत्री बावनकुले, भाजपा विधायक अतुल भातखलकर की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। भातखलकर ने कहा कि प्रक्रिया में देरी और ज्यादा स्टांप शुल्क की वजह से हजारों सहकारी हाउसिंग सोसायटी कई दशकों से अपने पट्टा समझौतों का पंजीकरण नहीं करा पा रही थीं।
किन सोसायटी को मिलेगा फायदा?
बावनकुले ने कहा कि नई नीति से सरकारी जमीन पर 99 साल की लीज पर बनी सहकारी हाउसिंग सोसायटी को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। दक्षिण मुंबई की मित्तल चैंबर्स ओनर्स सहकारी हाउसिंग सोसायटी का स्टांप शुल्क पहले करीब 101.21 करोड़ रुपये था, जो अब घटकर 10.68 लाख रुपये रह जाएगा।
न्यू मेकर चैंबर्स का स्टांप शुल्क करीब 119.47 करोड़ रुपये से घटकर 1.76 करोड़ रुपये हो जाएगी। कोलाबा की सी लॉट सहकारी हाउसिंग सोसायटी अब 176.82 करोड़ रुपये की जगह करीब 27.05 लाख रुपये देगी। कोलाबा की अभिलाषा प्रिमाइसेस सोसायटी का स्टांप शुल्क 104.83 करोड़ रुपये से घटकर 19.45 लाख रुपये रह जाएगा।
मुंबई शहर और उपनगरों में एक जैसे नियम
कुछ सदस्यों की ओर से उठाई गई चिंताओं पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्टांप शुल्क की नई रियायती दरें मुंबई शहर और उपनगरों दोनों जगह समान रूप से लागू होंगी।
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क्या फ्लैट मालिकों को भी मिलेगी राहत?
बावनकुले ने यह भी घोषणा की कि बैक बे रिक्लेमेशन (बीबीडी रिक्लेमेशन) क्षेत्र में वर्ष 2015 से पहले फ्लैट का मालिक बदलने पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क माफ कर दिया गया है। इस फैसले से 91 संपत्तियों के करीब 1,500 फ्लैट मालिकों को राहत मिलेगी।
विधानसभा अध्यक्ष ने जताया आभार
कोलाबा से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने प्रभावित संपत्ति मालिकों की ओर से राज्य सरकार और राजस्व मंत्री का धन्यवाद किया।
किन इलाकों को होगा फायदा?
मंत्री ने कहा कि इस फैसले से नरीमन पॉइंट, कफ परेड, कोलाबा, मरीन ड्राइव और मुंबई के उपनगरों की सैकड़ों सहकारी हाउसिंग सोसायटी को बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा।