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कानूनी नोटिस के बाद शाहरुख की कंपनी पहुंची हाईकोर्ट 

Fri, 30 Nov 2018 06:24 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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shahrukh khan - फोटो : bollywoodlife
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दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीपीसी) से हिंदी फिल्म जीरो के खिलाफ मिले कानूनी नोटिस पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। समिति ने फिल्म के पोस्टर के आधार पर शाहरुख खान अभिनीत फिल्म जीरो में एक दृश्य को आपत्तिजनक बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। समिति का कहना है कि इस दृश्य से सिख समुदाय की भावना आहत हुई हैं।  
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डीएसजीपीसी ने फिल्म जीरो के पोस्टर पर दिया था नोटिस 
कंपनी ने हाईकोर्ट में विरोध-पत्र (कैविएट) दाखिल कर आग्रह किया है कि अगर डीएसजीएमसी कोई याचिका दायर करती है तो उसे सूचित किए बिना तथा उसका पक्ष सुने बिना कोई कार्रवाई न की जाए। समिति के मुताबिक इस फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर में अभिनेता शाहरुख खान नंगे बदन पर नोटों का हार पहने और गले में गातरा (कृपाण) पहने दिखाया गया है। जो सिखों के पवित्र पांच ककारों में से एक है। इसे मजाकिया ढंग में दिखाने पर ही समिति ने नाराजगी व्यक्त की है। इस पर ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने आपत्ति जताई और नोटिस भेजा। 

डीएसजीपीसी महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस नोटिस में कहा था कि कृपाण को सामान्य चाकू की तरह इस्तेमाल कर शाहरुख खान ने करोड़ों सिखों की भावनाएं आहत की है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि कृपाण सिख धर्म का प्रतीक है। इसलिए इस दृश्य को फिल्म से हटाने के लिए कहा गया है। फिल्म के निर्देशक और शाहरुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह दिल्ली पुलिस से किया गया है। 
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