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Pune: मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री खडसे की पत्नी को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, पद का किया दुरुपयोग

Wed, 25 Jan 2023 12:33 AM IST
वीरेंद्र शर्मा पीटीआई, मुंबई

सार

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि एकनाथ खडसे और गिरिश चौधरी ने 2016 में 3.75 करोड़ रुपये में पुणे शहर के पास भोसरी में एक सरकारी जमीन खरीदी थी, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 31.01 करोड़ रुपये थी।
 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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पुणे में 2016 लैंड डील केस में ईडी की जांच झेल रहे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे को राहत मिली है। यहां की एक विशेष अदालत ने मंदाकिनी को अंतरिम जमानत दे दी है।
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विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने सोमवार को मंदाकिनी खडसे को अंतरिम राहत दी, जिन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया अंतरिम जमानत का मामला बनता है। मामले के अन्य आरोपियों में एकनाथ खडसे और उनके दामाद गिरीश चौधरी शामिल हैं।

खरीदी थी सरकारी जमीन
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि एकनाथ खडसे और गिरिश चौधरी ने 2016 में 3.75 करोड़ रुपये में पुणे शहर के पास भोसरी में एक सरकारी जमीन खरीदी थी, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 31.01 करोड़ रुपये थी।
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जमीन को खरीदने के लिए पद का किया दुरुपयोग
अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व मंत्री और 2020 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल होने वाले दिग्गज नेता ने लेन-देन की सुविधा के लिए तत्कालीन राज्य के राजस्व मंत्री के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।
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