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Tamil Nadu: CBI अदालत ने ऋण घोटाले में सुनाई सजा, चार वरिष्ठ अधिकारियों और दो अन्य को तीन साल का सश्रम कारावास

Sat, 17 Sep 2022 11:14 PM IST
निर्मल कांत एजेंसी, चेन्नई।

सार

मेसर्स किरण ओवरसीज लिमिटेड के रंजीव बत्रा और उनकी पत्नी किरण बत्रा (दोनों चेन्नई के निवासी) को 37 महीने के कठोर कारावास और प्रत्येक को 10,000 रुपये के जुर्माने से गुजरना होगा।
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विस्तार
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चेन्नई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 30 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले में इंडियन बैंक के चार वरिष्ठ अधिकारियों और दो अन्य को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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सीबीआई अदालत ने कहा कि अजीज (तत्कालीन मुख्य प्रबंधक), जीवी श्रीनिवासन (तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक), मुथैया (तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक) और एस अरुणाचलम (तत्कालीन महाप्रबंधक) को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मेसर्स किरण ओवरसीज लिमिटेड के रंजीव बत्रा और उनकी पत्नी किरण बत्रा (दोनों चेन्नई के निवासी) को 37 महीने के कठोर कारावास और प्रत्येक को 10,000 रुपये के जुर्माने से गुजरना होगा। अदालत ने मेसर्स किरण ओवरसीज लिमिटेड चेन्नई और मेसर्स किरण ओवरसीज लिमिटेड दिल्ली पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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ये है मामला
सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ इंडियन बैंक की शिकायत पर आरोप लगाया था कि मेसर्स किरण ओवरसीज लिमिटेड और उसके निदेशकों सहित आरोपी, इंडियन बैंक और अन्य के अधिकारियों ने धोखाधड़ी और जालसाजी से इंडियन बैंक, थाउजेंड लाइट्स ब्रांच, चेन्नई को भारी नुकसान पहुंचाया था। 

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने साजिश के तहत झूठे और जाली दस्तावेज जमा किए। ऋण राशि इंडियन बैंक के अधिकारियों द्वारा बिना किसी अनुमोदन/मंजूरी के और इंडियन बैंक के वित्तीय हितों को सुरक्षित किए बिना जारी की गई थी। आरोपी ऋण चुकाने में विफल रहा, जिससे इंडियन बैंक को 39.18 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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