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शोपियां फायरिंग: मेजर के पिता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, आदित्य के खिलाफ दायर FIR निरस्त करने की अपील

Fri, 09 Feb 2018 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
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शोपियां में हुई गोलीबारी में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। याचिका 10 गढ़वाल राइफल्स में मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने दायर की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि 27 जनवरी को सेना द्वारा की गई एक कार्रवाई में तीन आम लोगों की मौत हो गई थी।

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ले. कर्नल करमवीर सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि एफआईआर में उनके बेटे का नाम गलत और मनमाने तरीके से दर्ज किया गया है। याचिका के मुताबिक सेना का काफिला केंद्र सरकार के निर्देश पर गया और सेना अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। सेना की ओर से तब कार्रवाई की गई, जब भीड़ ने पथराव किया गया। कुछ जवानों को पीट-पीट कर मारने की कोशिश की गई। देश विरोधी गतिविधियों को सेना ने रोकने की कोशिश की।

वकील ऐश्वर्य भाटी के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया कि मेजर आदित्य का इरादा सेना के जवानों और संपत्तियों को नुकसान होने से बचाना था। हिंसक भीड़ को वहां से हटने का और सेना के काम में दखल न देने का आग्रह किया गया। लेकिन हालात बेकाबू होने पर सेना को भीड़ तितर-बितर करने का आदेश मिला। 
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हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब उग्र भीड़ ने एक सैन्य अधिकारी को पकड़ लिया और उसे जान की मारने की तैयारी करने लगी। इसके बाद सेना को कार्रवाई करनी पड़ी। अपनी याचिका में करमवीर सिंह ने गत वर्ष भीड़ द्वारा डीएसपी मोहम्मद अयूब को मारने की घटना का भी जिक्र किया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में सेना प्रतिकूल माहौल में काम करती है।

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