सीबीआई ने विशेष जज से शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत न देने की अपील की है। इंद्राणी ने मेडिकल के आधार पर जमानत के लिए अर्जी लगाई हुई है। जमानत के लिए इंद्राणी की यह चौथी कोशिश है।
शुक्रवार को इंद्राणी ने मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज जेसी जगदले की कोर्ट में बताया कि वह अगर चल फिर रहीं हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वह स्वस्थ हैं।
वहीं सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि इंद्राणी का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। पिछली बार याचिका खारिज हो जाने के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।