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'शिवलिंग पर बैठा बिच्छू' मामला: समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे शशि थरूर

Thu, 12 Mar 2020 02:09 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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शशि थरूर (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने ‘शिवलिंग पर बैठा बिच्छु’ टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में उन्हें तलब करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह टिप्पणी की थी।

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दरअसल थरूर ने अक्तूबर 2018 में कहा था कि आरएसएस के एक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी। थरूर की इस टिप्पणी पर दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर ने 2018 में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी, जिसपर 27 अप्रैल 2019 को मजिस्ट्रेट अदालत ने थरूर को समन जारी किया था।

थरूर ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने के लिये उच्च न्यायालय का रुख किया है। मानहानि की शिकायत करने वाले बब्बर ने कहा कि था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।
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पूर्व केन्द्रीय मंत्री थरूर ने मानहानि की शिकायत को भी खारिज करने की अपील है। शिकायत में उनके बयान को 'असहनीय अपशब्द' और लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया गया है। थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की मानहानि से संबंधित धाराओं 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है।

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