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नाबालिग पत्नी से यौन संबंध बनाने पर हो सकती है 10 साल की सजा

Fri, 13 Oct 2017 12:35 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट
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नाबालिग पत्नी से यौन संबंध बनाने को अपराध करार देने के फैसले के बाद ऐसे पति को भारती दंड संहिता (आईपीसी) के तहत 10 वर्ष जेल की सजा हो सकती है। वहीं पॉक्सो के तहत इस अपराध की सजा उम्रकैद भी हो सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद-2 में संशोधन कर बुधवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अपवाद 2 के तहत पहले 15 से 18 साल तक की पत्नी से यौन संबंध बनाने पर इसे अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन अब ऐसे पति पर मुकदमा चलेगा।
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